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  • गुरुग्राम: ग्रीन पटाखा बिक्री सिर्फ 23 स्थलों पर, 6 नवंबर तक; DC उत्तम सिंह—अनधिकृत बिक्री प्रतिबंध

    गुरुग्राम: ग्रीन पटाखा बिक्री सिर्फ 23 स्थलों पर, 6 नवंबर तक; DC उत्तम सिंह—अनधिकृत बिक्री प्रतिबंध

    क्या हुआ: गुरुग्राम प्रशासन ने ग्रीन पटाखा बिक्री के लिए जिलाभर 23 निर्धारित स्थल तय किए; सिर्फ लाइसेंसी व्यापारी, बिक्री 6 नवंबर तक; अनधिकृत/ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित
    कब: DC उत्तम सिंह का बयान; रिपोर्ट 6 नवंबर 2026 HT/Live Hindustan
    कहां: गुरुग्राम MCG 6 स्थल, मानेसर MCM 2, बाकी ग्रामीण/नगरपालिका ब्लॉक
    आपके लिए मतलब: NCR में कानूनी खरीद सिर्फ निर्धारित मैदानों पर; CSIR-NEERI + PESO + QR अनिवार्य
    क्या करें: निर्धारित स्थल पर ही खरीदें; अस्पताल/स्कूल 300 मीटर के भीतर न फोड़ें; समय सीमा मानें

    गुरुग्राम में दिवाली से पहले ग्रीन पटाखों की बिक्री अब सिर्फ चुनिंदा मैदानों पर होगी। Hindustan Times और Live Hindustan के अनुसार जिलाधिकारी उत्तम सिंह ने गुरुवार को कहा कि जिले में 23 स्थान चिन्हित किए गए हैं—यहां सिर्फ लाइसेंसी व्यापारी 6 नवंबर तक CSIR-NEERI में पंजीकृत और PESO लाइसेंसी निर्माताओं के प्रमाणित ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे। किसी और जगह या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिक्री प्रतिबंधित है।

    कहां-कहां बिकेंगे

    23 में से 6 स्थल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम (MCG) क्षेत्र में हैं—बादशाहपुर वाटिका चौक के पास मैदान, सेक्टर 9 खुला मैदान, बाबूपुर गांव स्टेडियम, सेक्टर 5 HSVP ग्राउंड, महावीर चौक के पास गौशाला मैदान और सेक्टर 29 लीजर वैली। मानेसर MCM में दो—सेक्टर 2 तहसील के सामने IMT और गढ़ी हरसरू पावर हाउस के पास। बाकी 15 स्थल ग्रामीण ब्लॉकों (चंदू, बाघंकी, सोहना, पटौदी, फर्रुखनगर) और नगरपालिका सीमाओं में हैं—जैसे देवीलाल स्टेडियम (सोहना), रामलीला ग्राउंड पटौदी, हाजीपुर खेल मैदान आदि।

    पैक पूरी तरह सील होना चाहिए और प्रोडक्ट/बैच QR कोड से निर्माता पंजीकरण जांचा जा सके। बेरियम वाले, NEERI-अस्वीकृत और लड़ी/हार (laris) प्रतिबंधित हैं। संयुक्त टीमें SHO और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ QR जांच और जब्ती करेंगी; उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

    फोड़ने का नियम

    SC छूट: बिक्री 4–6 नवंबर; फोड़ना 7–8 नवंबर सुबह 6–7 और शाम 8–10 बजे। 9 नवंबर से निर्माण-भंडारण-बिक्री-इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध वापस। अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक/जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम, शिक्षण संस्थान और साइलेंट जोन से 300 मीटर के भीतर फोड़ना मना है।

    गुरुग्राम में कितने बिक्री स्थल?

    जिला प्रशासन: 23 निर्धारित स्थान; MCG में 6, MCM में 2।

    कब तक बिक्री?

    लाइसेंसी व्यापारी 6 नवंबर तक; अनधिकृत/ऑनलाइन प्रतिबंध।

    कौन से पटाखे मान्य?

    CSIR-NEERI पंजीकृत + PESO लाइसेंस, सील पैक व QR कोड।

    फोड़ने का समय?

    7–8 नवंबर सुबह 6–7 व शाम 8–10; स्वास्थ्य संस्थानों से 300 मीटर दूर।

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    स्रोत

    By SunoHub News

  • ग्रीन पटाखा लाइसेंस: दिल्ली में सिर्फ ~200 आवेदन; शाहदरा टॉप 63 में 45 मंजूर, कई जिले शून्य

    ग्रीन पटाखा लाइसेंस: दिल्ली में सिर्फ ~200 आवेदन; शाहदरा टॉप 63 में 45 मंजूर, कई जिले शून्य

    क्या हुआ: दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस को ग्रीन पटाखा बिक्री के सिर्फ ~200 लाइसेंस आवेदन; शाहदरा सबसे आगे—63 आवेदन, 45 मंजूर; पूर्व/दक्षिण/दक्षिण-पूर्व/नई दिल्ली में शून्य
    कब: 6 नवंबर 2026 HT रिपोर्ट; बिक्री विंडो SC के अनुसार 4–6 नवंबर
    कहां: दिल्ली; शाहदरा जिला सबसे अधिक आवेदन; कई बाजारों में अवैध बिक्री जारी
    आपके लिए मतलब: कानूनी ग्रीन पटाखे सीमित दुकानों पर; फटाने का समय सिर्फ 7–8 नवंबर सुबह 6–7 और शाम 8–10
    क्या करें: QR कोड वाला प्रमाणित ग्रीन स्टॉक ही खरीदें; अवैध/बिना लाइसेंस दुकान से दूर रहें; 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध

    सुप्रीम कोर्ट की छूट के तहत दिल्ली-NCR में प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री 4 से 6 नवंबर तक सीमित है—फिर भी लाइसेंस आवेदनों की संख्या बहुत कम रही। Hindustan Times की 6 नवंबर रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुल सिर्फ 200 से कुछ अधिक आवेदन मिले; कुछ जिलों में एक भी आवेदक नहीं। Times of India की समानांतर रिपोर्टिंग में भी ग्रीन पटाखा बिक्री परमिट की सीमित संख्या का जिक्र है।

    शाहदरा टॉप, कई जिले खाली

    जिलों में शाहदरा सबसे आगे—63 आवेदन में से 45 मंजूर। उत्तर जिला 47 आवेदन (42 मंजूर), पश्चिम 27 (कोई मंजूर नहीं), उत्तर-पश्चिम 21 (14 मंजूर), मध्य 19 (17 मंजूर), दक्षिण-पश्चिम 17 (13 मंजूर) और आउटर-नॉर्थ में मिले सातों आवेदन मंजूर। नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में शून्य आवेदन दर्ज हुए।

    अधिकारी के अनुसार स्थायी दुकान या अस्थायी ठेला, वजन सीमा (चिंगारी 100 किग्रा तक अस्थायी लाइसेंस छूट; मिश्रित स्टॉक 600 किग्रा तक DCP स्तर मंजूरी), नाबालिग न हो, बिजली के खंभे-नाली-तार जैसी सुरक्षा शर्तें—सब चेक होते हैं। नौ दस्तावेज मांगे जाते हैं—शपथपत्र, साइट प्लान, उत्पाद जानकारी समेत।

    बिक्री-फोड़ने का समय और अवैध बाजार

    SC दिशानिर्देश: बिक्री 4–6 नवंबर; फोड़ना सिर्फ 7 और 8 नवंबर को सुबह 6–7 बजे तथा शाम 8–10 बजे। 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध वापस। HT ने चांदनी चौक, शक्ति नगर, सरोजिनी नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जामा मस्जिद और सदर बाजार समेत जगहों पर खुली बिक्री देखी; कुछ पर “ग्रीन” स्टिकर थे लेकिन अनिवार्य QR कोड काम नहीं कर रहा था। शाहदरा-बाल्बीर नगर में अवैध स्टॉक की हालिया कार्रवाई की खबर SunoHub दे चुका है—खरीदार प्रमाणित दुकान और QR चेक करें।

    कितने लाइसेंस आवेदन आए?

    दिल्ली पुलिस (HT): कुल ~200; कई जिलों में शून्य।

    शाहदरा में कितने मंजूर?

    63 आवेदन में से 45 मंजूर—जिलों में सबसे अधिक।

    बिक्री और फोड़ने का समय?

    बिक्री 4–6 नवंबर; फोड़ना 7–8 नवंबर सुबह 6–7 व शाम 8–10; 9 से पूर्ण प्रतिबंध।

    क्या सावधानी?

    CSIR-NEERI/PESO प्रमाणित, QR वाला स्टॉक; अवैध ठेले से बचें।

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    स्रोत

    By SunoHub News