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शाहदरा: बालबीर नगर से 312 किलो अवैध पटाखे जब्त, 26 वर्षीय युवक गिरफ्तार

सुनोहब डेस्क

पटाखों के बंडल और चिंगारी का प्रतीकात्मक ग्राफिक (AI से बनी प्रतीकात्मक तस्वीर)

क्या हुआ: शाहदरा ANTF ने बालबीर नगर से करीब 312 किलो अवैध पटाखे जब्त कर 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया
कब: छापा/गिरफ्तारी 3 नवंबर 2026; पुलिस बयान 4–5 नवंबर
कहां: बालबीर नगर, शाहदरा (पूर्वी दिल्ली)
आपके लिए मतलब: दिवाली से पहले अवैध स्टॉक सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा; हरे पटाखे के नियमों से अलग गैरकानूनी भंडारण
क्या करें: अवैध भंडारण/बिक्री दिखे तो शाहदरा पुलिस/ANTF को सूचना दें; घर में ज्यादा स्टॉक न रखें

दिवाली नजदीक है और पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने एक बड़ा स्टॉक पकड़ा है। The Hindu के अनुसार दिल्ली पुलिस की शाहदरा जिला एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने सूचना पर बालबीर नगर निवासी 26 वर्षीय हर्षित मित्तल के घर छापा मारा और करीब 311.97 किलो अवैध पटाखे जब्त किए। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। जागरण समेत स्थानीय रिपोर्टिंग भी शाहदरा से अवैध पटाखों के जखीरे और गिरफ्तारी की पुष्टि करती है।

केस किस धारा में

पुलिस ने शाहदरा थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 288 और 125 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 9(ख) के तहत मामला दर्ज किया। जब्त माल पुलिस कब्जे में लिया गया। आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच चल रही है, पुलिस ने बताया।

The Hindu रिपोर्ट के मुताबिक मित्तल रेस्तरां में दिहाड़ी पर काम करते थे और आर्थिक तंगी के चलते त्वरित कमाई के लिए अवैध पटाखे बेचने लगे थे। पुलिस का कहना है कि घर से ही बिक्री हो रही थी। शाहदरा जिला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अवैध भंडारण या बिक्री की सूचना दें—क्योंकि ऐसे स्टॉक आग और धमाके का खतरा बढ़ाते हैं।

त्योहार और सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7–8 नवंबर को प्रमाणित ग्रीन पटाखों की सीमित खिड़की की अनुमति दी है; बाकी अवैध/प्रतिबंधित सामग्री अलग श्रेणी में आती है। SunoHub ने पहले भी शाहदरा में बड़े पटाखा जब्ती की खबरें दी हैं। पड़ोस में अगर बेडरूम या गैराज में असामान्य गंध, भारी पैकेट या रात-रात भर आना-जाना दिखे तो सीधे पुलिस हेल्पलाइन पर बताएं—खुद टकराव न करें।

कितने पटाखे जब्त हुए?

पुलिस के अनुसार करीब 311.97 किलो अवैध पटाखे।

गिरफ्तारी कहां हुई?

बालबीर नगर, शाहदरा—ANTF छापे में।

कौन सी धाराएं?

BNS 288, 125 और विस्फोटक अधिनियम 9(ख)।

लोग क्या करें?

अवैध स्टॉक की सूचना पुलिस को दें; घर में भारी भंडारण न रखें।

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स्रोत

By SunoHub News

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