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  • गुरुग्राम: ग्रीन पटाखा बिक्री सिर्फ 23 स्थलों पर, 6 नवंबर तक; DC उत्तम सिंह—अनधिकृत बिक्री प्रतिबंध

    गुरुग्राम: ग्रीन पटाखा बिक्री सिर्फ 23 स्थलों पर, 6 नवंबर तक; DC उत्तम सिंह—अनधिकृत बिक्री प्रतिबंध

    क्या हुआ: गुरुग्राम प्रशासन ने ग्रीन पटाखा बिक्री के लिए जिलाभर 23 निर्धारित स्थल तय किए; सिर्फ लाइसेंसी व्यापारी, बिक्री 6 नवंबर तक; अनधिकृत/ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित
    कब: DC उत्तम सिंह का बयान; रिपोर्ट 6 नवंबर 2026 HT/Live Hindustan
    कहां: गुरुग्राम MCG 6 स्थल, मानेसर MCM 2, बाकी ग्रामीण/नगरपालिका ब्लॉक
    आपके लिए मतलब: NCR में कानूनी खरीद सिर्फ निर्धारित मैदानों पर; CSIR-NEERI + PESO + QR अनिवार्य
    क्या करें: निर्धारित स्थल पर ही खरीदें; अस्पताल/स्कूल 300 मीटर के भीतर न फोड़ें; समय सीमा मानें

    गुरुग्राम में दिवाली से पहले ग्रीन पटाखों की बिक्री अब सिर्फ चुनिंदा मैदानों पर होगी। Hindustan Times और Live Hindustan के अनुसार जिलाधिकारी उत्तम सिंह ने गुरुवार को कहा कि जिले में 23 स्थान चिन्हित किए गए हैं—यहां सिर्फ लाइसेंसी व्यापारी 6 नवंबर तक CSIR-NEERI में पंजीकृत और PESO लाइसेंसी निर्माताओं के प्रमाणित ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे। किसी और जगह या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिक्री प्रतिबंधित है।

    कहां-कहां बिकेंगे

    23 में से 6 स्थल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम (MCG) क्षेत्र में हैं—बादशाहपुर वाटिका चौक के पास मैदान, सेक्टर 9 खुला मैदान, बाबूपुर गांव स्टेडियम, सेक्टर 5 HSVP ग्राउंड, महावीर चौक के पास गौशाला मैदान और सेक्टर 29 लीजर वैली। मानेसर MCM में दो—सेक्टर 2 तहसील के सामने IMT और गढ़ी हरसरू पावर हाउस के पास। बाकी 15 स्थल ग्रामीण ब्लॉकों (चंदू, बाघंकी, सोहना, पटौदी, फर्रुखनगर) और नगरपालिका सीमाओं में हैं—जैसे देवीलाल स्टेडियम (सोहना), रामलीला ग्राउंड पटौदी, हाजीपुर खेल मैदान आदि।

    पैक पूरी तरह सील होना चाहिए और प्रोडक्ट/बैच QR कोड से निर्माता पंजीकरण जांचा जा सके। बेरियम वाले, NEERI-अस्वीकृत और लड़ी/हार (laris) प्रतिबंधित हैं। संयुक्त टीमें SHO और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ QR जांच और जब्ती करेंगी; उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

    फोड़ने का नियम

    SC छूट: बिक्री 4–6 नवंबर; फोड़ना 7–8 नवंबर सुबह 6–7 और शाम 8–10 बजे। 9 नवंबर से निर्माण-भंडारण-बिक्री-इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध वापस। अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक/जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम, शिक्षण संस्थान और साइलेंट जोन से 300 मीटर के भीतर फोड़ना मना है।

    गुरुग्राम में कितने बिक्री स्थल?

    जिला प्रशासन: 23 निर्धारित स्थान; MCG में 6, MCM में 2।

    कब तक बिक्री?

    लाइसेंसी व्यापारी 6 नवंबर तक; अनधिकृत/ऑनलाइन प्रतिबंध।

    कौन से पटाखे मान्य?

    CSIR-NEERI पंजीकृत + PESO लाइसेंस, सील पैक व QR कोड।

    फोड़ने का समय?

    7–8 नवंबर सुबह 6–7 व शाम 8–10; स्वास्थ्य संस्थानों से 300 मीटर दूर।

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    स्रोत

    By SunoHub News

  • CAQM निर्माण प्रतिबंध का पहला दिन: गुरुग्राम-नोएडा में कई साइट्स पर काम जारी, धूल नियंत्रण कमजोर; 5–20 नवंबर पाबंदी

    CAQM निर्माण प्रतिबंध का पहला दिन: गुरुग्राम-नोएडा में कई साइट्स पर काम जारी, धूल नियंत्रण कमजोर; 5–20 नवंबर पाबंदी

    क्या हुआ: CAQM का 5–20 नवंबर निर्माण/विध्वंस प्रतिबंध लागू होने के पहले दिन गुरुग्राम-नोएडा समेत NCR में कई साइट्स पर काम जारी; धूल नियंत्रण कमजोर
    कब: प्रतिबंध 5 नवंबर से; TOI ग्राउंड रिपोर्ट 6 नवंबर 2026
    कहां: दिल्ली-NCR—खासकर गुरुग्राम (उद्योग विहार, सेक्टर 23, सुशांत लोक-1, DLF फेज-2, सेक्टर 28) और नोएडा सेक्टर 62 आदि
    आपके लिए मतलब: हाईवे/सड़क/फ्लाईओवर/पाइपलाइन पर भी प्रतिबंध; रेल/मेट्रो/एयरपोर्ट/अस्पताल/रक्षा आदि छूट; ऑफिस 50% WFH
    क्या करें: साइट देखें तो शिकायत HSPCB/UPPCB/स्थानीय प्रशासन से करें; >500 वर्ग गज साइट्स पर पंजीकरण और AQI मॉनिटर जरूरी

    प्रदूषण काटने के लिए Commission for Air Quality Management (CAQM) ने 5 से 20 नवंबर तक दिल्ली-NCR में धूल पैदा करने वाले निर्माण और विध्वंस पर रोक लगाई थी। Indian Express के अनुसार यह आदेश करीब 30 अक्टूबर को आया। लेकिन Times of India की 6 नवंबर की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है—पहले दिन कई जगहों पर काम थमा नहीं, धूल नियंत्रण लगभग नदारद रहा।

    गुरुग्राम और नोएडा में क्या दिखा

    TOI के अनुसार गुरुग्राम में उद्योग विहार, सेक्टर 23, सुशांत लोक-1, DLF फेज-2 और सेक्टर 28 में काम चलता दिखा। कई जगह रेत-गिट्टी खुली पड़ी थी, सड़क किनारे सामग्री रखी थी। उद्योग विहार फेज-3 में ऊपरी मंजिलों पर काम और रास्ते पर धूल दर्ज की गई।

    नोएडा सेक्टर 62 में AQI तीसरे दिन भी गंभीर (400+) बताया गया—गुरुवार को 412। सेक्टर 126 जैसी जगहों पर स्मॉग गन/स्प्रिंकलर लगे होने के बावजूद इस्तेमाल कम होने की शिकायतें TOI ने दर्ज कीं। गाजियाबाद के वैशाली-इंदिरापुरम में खुदी सड़कें और धूल का गुबार आम लोगों की तकलीफ बढ़ा रहा है।

    क्या छूट है, क्या नहीं

    CAQM आदेश में रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, ISBT, अस्पताल, जल आपूर्ति/सैनिटेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा और “राष्ट्रीय महत्व” की परियोजनाओं को छूट है। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन और टेलीकॉम जैसी परियोजनाएं छूट में नहीं हैं। दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में सरकारी/निजी ऑफिसों को 50% स्टाफ वर्क-फ्रॉम-होम पर रखने का निर्देश भी है।

    प्रशासन क्या कह रहा है

    गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर SDO और HSPCB अधिकारियों को रोज निरीक्षण कर शाम 5 बजे तक रिपोर्ट देनी है। हरियाणा के अर्बन डेवलपमेंट सलाहकार डी.एस. ढेसी ने सख्ती का निर्देश दिया—500 वर्ग गज से बड़ी साइट्स को पोर्टल पर रजिस्टर करना और AQI मॉनिटर लगाना जरूरी; पेट्रोल पंप केवल वैध PUC वाले वाहनों को ईंधन दें।

    Greater Noida Authority और स्थानीय प्रदूषण बोर्ड मॉनिटरिंग का दावा करते हैं, लेकिन TOI की रिपोर्ट में आम लोगों का अनुभव अलग है—”पाबंदी का फर्क समझ ही नहीं आता।” प्रदूषण पहले से बहुत खराब है; निर्माण धूल उसमें और जोड़ती है।

    निर्माण प्रतिबंध कब तक है?

    CAQM के अनुसार 5 से 20 नवंबर 2026 तक दिल्ली-NCR में धूल वाले निर्माण/विध्वंस पर रोक।

    किन कामों को छूट है?

    रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, जल/सैनिटेशन, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं; हाईवे-सड़क-फ्लाईओवर छूट में नहीं।

    ऑफिसों पर क्या नियम है?

    दिल्ली और 5 NCR जिलों में सरकारी/निजी ऑफिस 50% स्टाफ WFH रखें।

    उल्लंघन पर क्या हो रहा है?

    TOI के अनुसार पहले दिन कई साइट्स पर काम जारी; प्रशासन निरीक्षण और कार्रवाई का दावा कर रहा है।

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    By SunoHub News