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  • GRAP-3 लागू: दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में सख्त प्रदूषण पाबंदी; निर्माण व पुरानी गाड़ियां बंद

    GRAP-3 लागू: दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में सख्त प्रदूषण पाबंदी; निर्माण व पुरानी गाड़ियां बंद

    क्या हुआ: CAQM ने दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-III लागू किया; निर्माण प्रतिबंध, BS-III पेट्रोल/BS-IV डीजल फोर-व्हीलर बैन, स्कूल क्लास 5 तक ऑनलाइन सलाह
    कब: शुक्रवार 6 नवंबर 2026; सावधानी के तौर पर तत्काल प्रभाव
    कहां: पूरा दिल्ली-NCR
    आपके लिए मतलब: निर्माण/DG सेट/पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी; प्रदूषण और सख्त
    क्या करें: मेट्रो/बस प्राथमिकता; बच्चों को स्मॉग से बचाएं; आधिकारिक CAQM अपडेट देखें

    दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की हवा और खराब होने पर Commission for Air Quality Management (CAQM) ने शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को Graded Response Action Plan का स्टेज-III लागू कर दिया। Times of India और NDTV के अनुसार यह सावधानीपूर्ण कदम है—दिल्ली का औसत AQI सुबह करीब 389 (बहुत खराब) रहा; IIT दिल्ली व रोहिणी जैसे स्टेशन ~474 तक severे जोन में बताए गए।

    स्टेज-II 2 नवंबर से लागू था। GRAP-III में गैर-जरूरी निर्माण-विध्वंस (अर्थवर्क, पाइलिंग, ट्रेंचिंग) और खुले Ready-Mix Concrete प्लांट पर रोक; BS-III पेट्रोल व BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर दिल्ली व पड़ोसी NCR जिलों में बैन; अंतरराज्यीय डीजल बसों पर पाबंदी; रेत-सीमेंट ढुलाई (खासकर कच्ची सड़कों पर) प्रतिबंध; स्टोन क्रशर/माइनिंग/गैर-स्वच्छ हॉट-मिक्स बंद; इमरजेंसी छोड़कर डीजल जेनरेटर बंद।

    स्कूल और ऑफिस

    निजी कंपनियों को वर्क-फ्रॉम-होम/हाइब्रिड अपनाने की सलाह है। कक्षा 5 तक स्कूल बंद/ऑनलाइन शिफ्ट करने का प्रावधान बच्चों को जहरीली हवा से बचाने के लिए बताया गया है। म्यूनिसिपल टीमें इंडिया गेट आदि पर वाटर स्प्रिंकलर भी चला रही हैं। Anand Vihar/Akshardham जैसे स्टेशन बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज रहे।

    SunoHub पहले AQI और निर्माण प्रतिबंध फ्लाउट की रिपोर्ट दे चुका है—GRAP-III का मतलब नियम अब और सख्त हैं। यातायात और निर्माण से जुड़े लोग आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ें; अफवाह न फैलाएं।

    GRAP-III कब लागू?

    6 नवंबर 2026 शुक्रवार को CAQM ने पूरे दिल्ली-NCR में तत्काल प्रभाव से।

    मुख्य पाबंदियां?

    गैर-जरूरी निर्माण बंद; BS-III पेट्रोल/BS-IV डीजल फोर-व्हीलर बैन; DG सेट (इमरजेंसी छोड़); क्रशर/माइनिंग बंद।

    स्कूल?

    कक्षा 5 तक बंद/ऑनलाइन शिफ्ट का प्रावधान; बच्चों की सुरक्षा हेतु।

    AQI स्तर?

    औसत ~389 बहुत खराब; कई स्टेशन severe (~474 IIT दिल्ली/रोहिणी रिपोर्ट)।

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    स्रोत

    By SunoHub News

  • गुरुग्राम: ग्रीन पटाखा बिक्री सिर्फ 23 स्थलों पर, 6 नवंबर तक; DC उत्तम सिंह—अनधिकृत बिक्री प्रतिबंध

    गुरुग्राम: ग्रीन पटाखा बिक्री सिर्फ 23 स्थलों पर, 6 नवंबर तक; DC उत्तम सिंह—अनधिकृत बिक्री प्रतिबंध

    क्या हुआ: गुरुग्राम प्रशासन ने ग्रीन पटाखा बिक्री के लिए जिलाभर 23 निर्धारित स्थल तय किए; सिर्फ लाइसेंसी व्यापारी, बिक्री 6 नवंबर तक; अनधिकृत/ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित
    कब: DC उत्तम सिंह का बयान; रिपोर्ट 6 नवंबर 2026 HT/Live Hindustan
    कहां: गुरुग्राम MCG 6 स्थल, मानेसर MCM 2, बाकी ग्रामीण/नगरपालिका ब्लॉक
    आपके लिए मतलब: NCR में कानूनी खरीद सिर्फ निर्धारित मैदानों पर; CSIR-NEERI + PESO + QR अनिवार्य
    क्या करें: निर्धारित स्थल पर ही खरीदें; अस्पताल/स्कूल 300 मीटर के भीतर न फोड़ें; समय सीमा मानें

    गुरुग्राम में दिवाली से पहले ग्रीन पटाखों की बिक्री अब सिर्फ चुनिंदा मैदानों पर होगी। Hindustan Times और Live Hindustan के अनुसार जिलाधिकारी उत्तम सिंह ने गुरुवार को कहा कि जिले में 23 स्थान चिन्हित किए गए हैं—यहां सिर्फ लाइसेंसी व्यापारी 6 नवंबर तक CSIR-NEERI में पंजीकृत और PESO लाइसेंसी निर्माताओं के प्रमाणित ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे। किसी और जगह या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिक्री प्रतिबंधित है।

    कहां-कहां बिकेंगे

    23 में से 6 स्थल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम (MCG) क्षेत्र में हैं—बादशाहपुर वाटिका चौक के पास मैदान, सेक्टर 9 खुला मैदान, बाबूपुर गांव स्टेडियम, सेक्टर 5 HSVP ग्राउंड, महावीर चौक के पास गौशाला मैदान और सेक्टर 29 लीजर वैली। मानेसर MCM में दो—सेक्टर 2 तहसील के सामने IMT और गढ़ी हरसरू पावर हाउस के पास। बाकी 15 स्थल ग्रामीण ब्लॉकों (चंदू, बाघंकी, सोहना, पटौदी, फर्रुखनगर) और नगरपालिका सीमाओं में हैं—जैसे देवीलाल स्टेडियम (सोहना), रामलीला ग्राउंड पटौदी, हाजीपुर खेल मैदान आदि।

    पैक पूरी तरह सील होना चाहिए और प्रोडक्ट/बैच QR कोड से निर्माता पंजीकरण जांचा जा सके। बेरियम वाले, NEERI-अस्वीकृत और लड़ी/हार (laris) प्रतिबंधित हैं। संयुक्त टीमें SHO और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ QR जांच और जब्ती करेंगी; उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

    फोड़ने का नियम

    SC छूट: बिक्री 4–6 नवंबर; फोड़ना 7–8 नवंबर सुबह 6–7 और शाम 8–10 बजे। 9 नवंबर से निर्माण-भंडारण-बिक्री-इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध वापस। अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक/जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम, शिक्षण संस्थान और साइलेंट जोन से 300 मीटर के भीतर फोड़ना मना है।

    गुरुग्राम में कितने बिक्री स्थल?

    जिला प्रशासन: 23 निर्धारित स्थान; MCG में 6, MCM में 2।

    कब तक बिक्री?

    लाइसेंसी व्यापारी 6 नवंबर तक; अनधिकृत/ऑनलाइन प्रतिबंध।

    कौन से पटाखे मान्य?

    CSIR-NEERI पंजीकृत + PESO लाइसेंस, सील पैक व QR कोड।

    फोड़ने का समय?

    7–8 नवंबर सुबह 6–7 व शाम 8–10; स्वास्थ्य संस्थानों से 300 मीटर दूर।

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    स्रोत

    By SunoHub News